डीएनए हिंदी: मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों को लेकर तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) को एक आदेश दिया है. हाई कोर्ट (Madras High Court) ने कहा है कि मंदिरों में मोबाइल ले जाने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगाई जाए. अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला इसलिए सुनाया ताकि मंदिरों के अंदर 'पवित्रता और शुद्धता' बरकरार रखी जा सके. प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल ले जाने पर रोक लगाएं और आदेशों का जल्द से जल्द पालन किया जाए.
तमिलनाडु के संबंधित विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. मोबाइल से जुड़े नियम राज्य के सभी मंदिरों में लागू किए जाएंगे. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने माना कि तिरुचेंदुर मंदिर प्रशासन ने पहले ही कई कदम उठाए हैं ताकि मंदिरों में मोबाइल को प्रतिबंधित किया जा सके. मंदिर प्रशासन ने यह भी अपील की है कि श्रद्धालु तिरुचेंदुर मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर आएं.
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Madurai bench of Madras High court directs the Government of Tamil Nadu to prohibit devotees from taking mobile phones inside all temples in the state in order to "maintain the purity and sanctity".
— ANI (@ANI) December 2, 2022
तिरुचेंदुर मंदिर में लागू है नियम
दरअसल, तिरुचेंदुर मंदिर प्रशासन ने 14 नवंबर से नियम लागू कर दिया है कि श्रद्धालु और मंदिर में काम करने वाले लोग मंदिर के अंदर मोबाइल फोन लेकर नहीं आ सकते. मोबाइल जमा करने के लिए टोकेन सिस्टम भी शुरू कर दिया है. कहा गया है कि अगर किसी के पास मोबाइल मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मोबाइल वापस नहीं मिलेगा.
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अब मद्रास हाई कोर्ट ने इस नियम को पूरे तमिलनाडु में लागू करने का आदेश दे दिया है. संबंधित विभाग को जारी आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आदेश का पालन किया जाए. ये नियम तमिलनाडु राज्य के सभी मंदिरों में लागू होंगे.
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मोबाइल फोन कर रहे हैं मंदिरों को 'अशुद्ध', पढ़िए मद्रास हाई कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी ये बात