डीएनए हिंदी: मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को बड़ी राहत दे दी है. कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी. इसी को लेकर अवमानना का केस दायर किया गया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने आरएसएस को 6 अक्टूबर को रैली निकालने की अनुमति दे दी है. हाई कोर्ट ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट की अवमाना के तहत कार्रवाई की जाएगी.
2 अक्टूबर की रैली को अनुमति न मिलने पर आरएसएस ने तमिलनाडु के गृह सचिव समेत तमाम अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा था. तिरुवल्लूर पुलिस ने इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. आरएसएस ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु सरकार अनुमति नहीं दे रही है. आरएसएस ने अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
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Tamil Nadu | Justice GK Ilanthiraiyan of Madras High Court is hearing a contempt of court petition by RSS' Tiruvallur joint secretary R Karthikeyan against the Police for denying permission to the route march on Oct 2. pic.twitter.com/YxEAROlR8Z
— ANI (@ANI) September 30, 2022
6 अक्टूबर को रैली निकाल सकेगा RSS
इसी मामले में मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस जी के इलांथिरैयन ने आरएसएस को अनुमति दे दी है कि वह 6 अक्टूबर को अपना पथ संचलन कर सकता है. साथ ही, जस्टिस इलांथिरैयन ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर इस आदेश की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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आरएसएस ने अपने नोटिस में कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने 22 सितंबर के आदेश में कहा था कि इन अधिकारियों को किसी भी रूट मार्च को अनुमति ने देने या नई शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारी हाई कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों के अलावा कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा सकते हैं.
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तमिलनाडु में RSS को मिली रैली की अनुमति, मद्रास हाई कोर्ट ने अधिकारियों को दी चेतावनी