भारत में शराब और सिगरेट पीने और खरीदने दोनों की ही उम्र कानून के मुताबिक निर्धारित की गई है. हालांकि, शराब और तंबाकू उत्पाद बेचते हुए अक्सर ही न्यूनतम आयु सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है. अब शराब पीने और खरीदने की सही उम्र कितनी होनी चाहिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. इस याचिका में अलग-अलग राज्यों में शरा पीने और खरीदने की सही उम्र क्या है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि शराब की दुकानों पर आयु सीमा का नोटिस लगा होता है, लेकिन इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शराब खरीदने वालों की उम्र की प्रभावी ढंग से जांच की जा सके. न्यूनतम आयु सीमा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. बता दें कि भारत के किसी भी राज्य में 18 साल से कम उम्र के लोगों को शराब के सेवन और खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है.
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भारत में शराब खरीदने की आयु सीमा की बात की जाए, तो यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. हालांकि, सभी किसी भी राज्य में न्यूनतम आयु 18 साल से कम नहीं है. नाबालिगों को शराब या नशीले पदार्ध बेचना अपराध की श्रेणी में आता है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख में शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल तक की गई है. गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है.
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भारत में शराब पीने की सही उम्र का मामला पहुंचा Supreme Court, जानें क्या है पूरा केस