डीएनए हिंदी: विवादित बयानों के चलते कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को विवादित ट्वीट करने के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी. हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने जुबैर के मामले को जमानत योग्य माना. कोर्ट ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.

अभी सुप्रीम कोर्ट में FIR खारिज करने की याचिका पर फैसला बाकी

अब सभी की निगाहें जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल याचिका पर रहेंगी, जिसमें ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर खारिज करने की मांग टॉप कोर्ट से की है. जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी सरकार की तरफ से जांच के लिए SIT गठित किए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जुबैर को अंतरिम जमानत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस (Sitapur Case) में 12 जुलाई को जुबैर (Mohammad Zubair) को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी. उस समय भी जुबैर ने FIR रद्द करने की अपील की थी, जिस पर  सुनवाई 7 सितंबर को होनी है. मोहम्मद जुबैर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है.

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यूपी सरकार ने तेजी से जांच के लिए बनाई है SIT

33 साल के जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच तेजी से हो सके, इसके लिए यूपी सरकार ने पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. मंगलवार को इस SIT के गठन की जानकारी यूपी पुलिस के ADG (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने दी थी. उन्होंने बताया था कि SIT को तेजी से जांच करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है. 

ये अधिकारी हैं SIT में

यूपी पुलिस की SIT का अध्यक्ष IG (जेल) डॉ. प्रीतिंदर सिंह (Pritinder Singh) को बनाया गया है, जबकि IG पुलिस अमित वर्मा (Amit Verma) को भी इसमें रखा गया है. इसके अलावा तीन ASP भी टीम में शामिल किए जाएंगे.

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जुबैर के खिलाफ कहां-कहां दर्ज है FIR और क्या है पूरा मामला

मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने तीन दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं. उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी है. इस सिलसिले में उनके खिलाफ यूपी के हाथरस, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गाजियाबाद में मुकदमें दर्ज हुए हैं. सोमवार को, लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) की एक स्थानीय अदालत (local court) ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

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ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जमानत मिली
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Mohammad Zubair case: ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जमानत मिली, जानिए क्या शर्त रखी है कोर्ट ने