डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को बड़ी राहत दे दी. शीर्ष अदालत ने शाहनवाज पर लगे रेप के आरोप में FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस को भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर में की जाएगी.

तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया

जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाहनवाज की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस यूयू ललित ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यह मामला पहली नजर में सुनवाई योग्य लग रहा है. इसलिए नोटिस जारी किया जा रहा है. अगली सुनवाई अगले महीने होगी. सभी पक्षों को सितंबर के तीसरे हफ्ते तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

शिकायतकर्ता महिला मांग सकती है पुलिस से सुरक्षा

जस्टिस ललित के अलावा जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की मौजूदगी वाली पीठ ने शिकायतकर्ता महिला को पुलिस से सुरक्षा पाने की छूट दी है. पीठ ने कहा कि आरोपी (शाहनवाज हुसैन) के इशारे पर कथित तौर पर धमकी देने और मारपीट करने के मामले में शिकायकर्ता महिला पुलिस से सुरक्षा मांग सकती है. इसके लिए महिला संबंधित थाने से मांग कर सकती है.

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने किया था जल्द सुनवाई से इनकार

इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था. चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramanna), जस्टिस हेमा कोहली (Justice Hema Kohli) और जस्टिस सी.टी. रविकुमार (Justice CT Ravikumar) की पीठ ने इस याचिका को आगे लिस्ट करने के लिए कहा था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने गत बुधवार को पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है. इसी के खिलाफ शहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.  

क्या है मामला? 

दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने शहनवाज हुसैन पर रेप का मामला दर्ज कराया है.  महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. 

हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. इस मामले को शहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

केंद्र और बिहार सरकार में रह चुके हैं मंत्री

शहनवाज हुसैन की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में की जाती है. शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं. वे 1999 में किशन गंज से सांसद बने थे. हालांकि, 2004 में उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद वे 2006 में भागलपुर में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे. उन्होंने यहां से 2009 में भी जीत हासिल की. हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. शहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं. इतना ही नहीं वह बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की बिहार सरकार में भी मंत्री थे. 

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शाहनवाज हुसैन को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने का फैसला रोका
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शाहनवाज हुसैन को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रोका