कोलकाता आरजी कर मामले में आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट नहीं होगा. कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के नार्को-विश्लेषण परीक्षण के लिए सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया. जांच एजेंसी RG Kar अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के सिलसिले में आरोपी संयज रॉय के नार्को परीक्षण की योजना बना रही थी.
सीबीआई ने शुक्रवार को संजय रॉय को सियालदह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी घटना की पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है. वह बार-बार बयान बदला रहा है. ऐसे में उसके बयान सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराना जरूरी है. लेकिन कोर्ट ने नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं और CBI के प्रार्थना को खारिज कर दिया.
अधिकारी ने बताया, ‘नार्को टेस्ट मुख्य रूप से इस बात का पता लगाने लिए है कि क्या संजय रॉय सच बोल रहे है. नार्को टेस्ट से हमें उनके बयान की पुष्टि करने में मदद मिलेगी. सीबीआई इससे पहले प्रेसिडेंसी जेल के अंदर आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है.
RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | Arrested accused Sanjay Roy refuses to give consent for Narco analysis test. The Sealdah Court in Kolkata rejected the CBI's prayer for Sanjay Roy's narco-analysis test.
— ANI (@ANI) September 13, 2024
क्या होता है Narco Test?
CBI अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नार्को विश्लेषण परीक्षण के दौरान व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन के जरिए ‘सोडियम पेंटोथल’ दवा दी जाती है, जो उस व्यक्ति को सम्मोहन (Hypnosis) की अवस्था में ले जाती है और उसकी सोचने की शक्ति को निष्क्रिय कर देती है. उन्होंने कहा, ‘ज्यादातर मामलों में आरोपी सही जानकारी देता है.’
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कोलकाता केस: आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, CBI को कोर्ट से नहीं मिली मंजूरी