कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल 9 अगस्त को हुए रेप-मर्डर केस पर आज फैसला हो गया है. कोलकाता की सियालदेह अदालत ने इस मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया है. कोर्ट ने 20 जनवरी को आरोपी को सजा सुनाने का फैसला किया है. आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया. ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार मामले में सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि, देशभर में आक्रोश फैल गया था. इस मामले में डॉक्टर्स ने कई दिनों तक आमरण अनशन भी किया.
आज होगा फैसला
रेप-मर्डर के इस मामले में कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय रॉय पर आरोप लगाया गया था. वैसे तो इस मामले का ट्रायल 57 दिन पहले ही शुरू हो गया था लेकिन अब आज फैसला हो गया है. सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
RG Kar case accused Sanjay Roy found guilty of rape and murder governed under sections 64, 66 and 103 (1) of Bharatiya Nyaya Sanhita
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2025
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9 अगस्त को मिली थी ट्रेनी डॉक्टर की लाश
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी. शव कॉलेज के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर मिला. इसके बाद इस मामले में सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन और अनशन शुरू हो गया. इसके बाद मामले में धीरे-धीरे कई पहलू सामने आए. मामला सीबीआई के हाथ में चला गया.
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Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा