कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पॉक्सो मामले में आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की मियाद शुक्रवार को अगले दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी. जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की पीठ ने 14 जून के अपने पूर्व के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया.
जस्टिस दीक्षित की पीठ ने अभियोजन पक्ष को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की ओर से प्राथमिकी रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर आपत्ति जमा करने की अनुमति दे दी. विशेष लोक अभियोजक ने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय मांगा और कहा कि येदियुरप्पा की याचिका टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.
इसपर अदालत ने कहा, ‘विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर इन मामलों को अगले सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, ताकि आपत्तियों का विवरण दाखिल किया जा सके. पहले दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा.’
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सीआईडी ने गुरुवार को पॉक्सो अधिनियम की फास्ट ट्रैक अदालत-1 में येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया.
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यह मामला 17-वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि दो साल पहले येदियुरप्पा ने डॉलर कॉलोनी स्थित अपने आवास में मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. (PTI इनपुट के साथ)
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