डीएनए हिंदी: झारखंड में आरक्षण (Jhakhand Reservation) को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है जिसके बाद अब राज्य में आरक्षण की सीमा 77 फीसदी हो गई है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Gvoernment) ने फैसला किया है कि अब राज्य में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) 14 से बढ़कर 27% होगा. इसको लेकर झारखंड विधानसभा ने 77% आरक्षण करने संबंधी एक विधेयक को पास कर दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन पारित करके एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्लयूएस) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ा कर 77% कर दिया है. ऐसे में पिछड़े वर्ग को अधिक फायदा होगा और उनका मुख्य धारा में दायरा बढ़ेगा.
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विधानसभा में पारित इस विधेयक में कहा गया है कि राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करने का केंद्र सरकार से मांग करेगे. इस प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12% कोटा मिलेगा. अनुसूचित जानजातियों को 28% आरक्षण का लाभ मिलेगा. अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 15%, ओबीसी को 12% और आर्थिक रूप कमजोर तबगे (EWS) को 10% कोटा दिया जाएगा.
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आपको बता दें कि इस समय झारखंड में अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण दिया जाता है. इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 10% कोटा है. वहीं ओबीसी के लिए 14% का कोटा निर्धारित है. जेएमएम ने साल 2019 के चुनावों में इसे बढ़ाने का वादा किया था और इसी के तहत अब सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जो कि वादे पूरे होते दिखाने के लिए किया गया है.
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हेमंत सोरेन सरकार ने 27% तक किया OBC आरक्षण, राज्य में अब होगा 77% का कोटा