डीएनए हिंदी: पिछले शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं देखी गईं थी, जिसके बाद से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है. यूपी के कानपुर में एक आरोपी का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है. अब योगी सरकार की कार्रवाई को रुकवाने के लिए जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि बिना क़ानूनी प्रकिया का पालन किए हुए आगे कोई विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाए. याचिका में कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की गई है.
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जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि योगी सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय / व्यावसायिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में कानपुर जिले में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए.
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इसके अलावा जमीयत ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि यूपी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि किसी भी प्रकृति की विध्वंस कार्रवाई करने से पहले लागू कानूनों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए.
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Yogi Sarkar का बुलडोजर रुकवाएगा जमीयत उलेमा-ए-हिंद! सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका