Jaipur serial blast case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया है. इसके लिए विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे.  

8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

जयपुर में 13 मार्च, 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस मामले पर चार अप्रैल को कोर्ट ने दोषियों को दोषी करार दिया.   अदालत ने शाहबाज, सरवर आजमी, मोहम्मद कैफ समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है. बता दें इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना) को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं, एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था. अब इसके लिए विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे.  

2019 में हुए थे गिरफ्तार

इसके बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पहली SLP दायर की गई थी. फांसी की सजा को लेकर राज्य सरकार की अपील वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.


 

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Jaipur serial blast case four terrorists convicted sentence will be pronounced on this date acquitted by High Court in 8 cases
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जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, चार आतंकी दोषी करार, इस तारीख को सुनाई जाएगी सजा
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जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, चार आतंकी दोषी करार, इस तारीख को सुनाई जाएगी सजा, 8 मामलों में हाईकोर्ट से हो चुके बरी

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