हिमाचल प्रदेश के मंडी मस्जिद के अवैध निर्माण के ढांचे को गिराने के मामले में निगम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिल गई है. प्रधान सचिव टीसीपी ने अवैध निर्माण को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है. इस ममाले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी. 

क्या है पूरा मामला
बता दें कि हिंदू संगठनों ने बीते 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को शहर में प्रदर्शन के माध्यम से शहर के जेल रोड में बनी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग की थी. इसके बाद निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. 20 सितंबर को नगर निगम ने मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन को काट दिया था. कोर्ट आयुक्त ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था और फैसले की कॉपी 17 सितंबर को मस्जिद संचालन समिति को सौंप दी गई थी. 


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मुस्लिम पक्ष ने कही ये बात 
प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात से साफ इनकार किया है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था. जिसे 2023 में फिर से बनवाया गया था. 

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मंडी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने पर रोक, कोर्ट ने सुनाया फैसला 
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Himachal News: मंडी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने पर रोक, कोर्ट ने सुनाया फैसला 
 

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