डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी. ASI ने 18 दिसंबर 2023 को सील बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी. जिसके बाद हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने को लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था.
इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि, एएसआई ने ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने पर आपत्ति जताई. इसलिए दोनों पक्ष सर्वे की हार्ड कॉपी लेने पर सहमत हो गए हैं.
Gyanvapi-Kashi Vishwanath Temple: ASI survey report to be made public; both sides to receive hard copy
— ANI Digital (@ani_digital) January 24, 2024
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वहीं हिंदू पक्ष केअधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि जिला जज एके विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए. मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए. इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बंध पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें.
जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.
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'दोनों पक्षों को मिलेगी ASI सर्वे की रिपोर्ट', ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला