डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Dispute) में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी. कमेटी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. पिछली सुनवाई में कमेटी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की दीवानी अदालत के 12 सितंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था.

हाईकोर्ट ने तलब किए सभी रिकॉर्ड 
बता दें कि पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल सिविल केस की स्वीकार्यता पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति निरस्त करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला जज से रेकॉर्ड तलब किए हैं. जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता. 

ये भी पढ़ेंः खड़गे या थरूर? कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष? बस कुछ घंटों में हो जाएगा फैसला

दोपहर 2 बजे से होगी मामले की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने याची को समय देने की बजाय जिला जज वाराणसी को ही सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 से संबंधित दाखिल सभी कागजात फोटोकॉपी पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक अन्य याचिका पर पिछली सुनवाई में एएसआई के डायरेक्टर जनरल कोर्ट में मौजूद हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई हलफनामा दाखिल किया गया. केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल बीमार हैं. इसी वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं. कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर डायरेक्टर जनरल बीमार हैं तो उनकी जगह काम देख रहे किसी अफसर को कोर्ट में मौजूद रहना था या वकील के जरिए हलफनामा दाखिल करना चाहिए था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Url Title
gyanvapi dispute case hc to hear gyanvapi case today shringar gauri puja case
Short Title
श्रृंगार गौरी पूजा मामले में हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगे रिकॉर्ड
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Gyanvapi
Caption

ज्ञानवापी मस्जिद

Date updated
Date published
Home Title

श्रृंगार गौरी पूजा मामले में हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगे रिकॉर्ड, आज इंतजामिया कमेटी रखेगी अपना पक्ष