डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Dispute) में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी. कमेटी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. पिछली सुनवाई में कमेटी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की दीवानी अदालत के 12 सितंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था.
हाईकोर्ट ने तलब किए सभी रिकॉर्ड
बता दें कि पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल सिविल केस की स्वीकार्यता पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति निरस्त करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला जज से रेकॉर्ड तलब किए हैं. जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता.
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दोपहर 2 बजे से होगी मामले की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने याची को समय देने की बजाय जिला जज वाराणसी को ही सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 से संबंधित दाखिल सभी कागजात फोटोकॉपी पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक अन्य याचिका पर पिछली सुनवाई में एएसआई के डायरेक्टर जनरल कोर्ट में मौजूद हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई हलफनामा दाखिल किया गया. केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल बीमार हैं. इसी वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं. कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर डायरेक्टर जनरल बीमार हैं तो उनकी जगह काम देख रहे किसी अफसर को कोर्ट में मौजूद रहना था या वकील के जरिए हलफनामा दाखिल करना चाहिए था.
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श्रृंगार गौरी पूजा मामले में हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगे रिकॉर्ड, आज इंतजामिया कमेटी रखेगी अपना पक्ष