दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ गई है. जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-4 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं. निर्माण कार्य समेत कई गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी गई है. राजधानी में AQI बढ़कर 386 अंक पर पहुंच गया है, जो 14 जनवरी को 275 था.
राजधानी दिल्ली में ठंड की वजह से वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत सभी उपायों को तुरंत लागू करने का फैसला किया. यह कार्रवाई दिल्ली में पहले से लागू चरण-1 और 2 के मौजूदा उपायों के अतिरिक्त है.
ग्रेप-4 में किन कामों पर पाबंदी
- दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के कामों पर पूरी तरह रोक रहेगी.
- किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. रेलवे जैसे सरकारी प्रोजेक्ट छोड़कर.
- बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर रोक रहेगी.
- सभी स्कूलों का संचालन हाईब्रिड मोड पर होगा.
- दिल्ली में ट्रकों, डम्पर, टैंकर जैसे भारी वाहनों की एंट्री पर बैन होगा. जरूरी सामान के वाहनों को छोड़कर.
- सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता में कर्मचारी काम कर सकेंगे. कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था दी जाएगी.
CAQM (Commission for Air Quality Management) Sub Committee on GRAP decides to invoke all actions under Stage-III ('Severe Air Quality of Delhi) & also Stage-IV ('Severe+' Air Quality of Delhi) of extant Schedule of GRAP, with immediate effect in addition to the Stage-I and II… pic.twitter.com/mrBiJoPFwV
— ANI (@ANI) January 15, 2025
बता दें कि दिल्ली में सबसे पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की व्यवस्था साल 2017 में लागू की गई थी. तब से इसे AQI के आधार पर लागू किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, ग्रैप चरण-IV और चरण-III एक्यूआई 350 से 400 के बीच स्तरों पर लागू किया जाता है.
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सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली की आबोहवा फिर खराब, GRAP-4 के प्रतिबंध लागू, जानें किन कामों पर रहेगी रोक