डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक परिवार के 6 लोगों समेत कुल 8 लोगों सजा सुनाई गई है. इसमें से पांच सगे भाइयों को 10-10 साल और उनकी मां समेत अन्य तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. यह मामला दो साल पहले आपसी रंजिश में जुड़े एक विवाद का है. नवंबर 2021 में हुए एक झगड़े में एक व्यक्ति को बुरी तरह मारा-पीटा गया था. जिस शख्स को मारा गया था उसकी मौत हो गई थी. इसी शख्स की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के चलते इन सभी को सजा सुनाई गई है.
बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्होंने बताया कि अदालत ने रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव निवासी पांच सगे भाइयों मन जी यादव, विनोद यादव, छोटक यादव, सुनील यादव और अनिल यादव को 10-10 साल और तीन आरोपियों उनकी मां सुंदरी यादव और दो अन्य सोनू यादव व मनीष यादव को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है.
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आपसी विवाद में हुई थी मारपीट
इसके अलावा, सभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव में 30 नवंबर 2021 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर वीर बहादुर यादव को लाठी डंडे व ईंट-पत्थर से मारपीट में घायल कर दिया गया था. बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी.
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इस मामले में मृतक के बेटे रविंद्र कुमार यादव की तहरीर पर सभी आठों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और सोमवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई.
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पांच सगे भाइयों और मां को हो गई लंबी सजा, जानिए क्या है पूरा मामला