डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 49 साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है. इस समय दोषी की उम्र 80 साल है. बताया जा रहा है कि यह मामला 1974 को दर्ज किया गया था. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि करीब 49 साल पहले 14 सितंबर 1974 को मीरा देवी नाम की एक महिला ने जिले के नारखी थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने आरोप लगाया था कि महेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसकी मां रामबेटी की गोली मार कर हत्या कर दी है.
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लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था केस
जब यहां मामला दर्ज कराया गया था तो उसे वक्त नारखी थाना क्षेत्र आगरा जिले का हिस्सा था और बाद में यह मामला स्थानांतरित होकर फिरोजाबाद की अदालत में आया था. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद गवाह हूं और सबूत के आधार पर महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी माना गया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने इस हत्या के मामले में गुरुवार को महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल और जेल में बिताना होगा.
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49 साल बाद हत्या के मामले में आया फैसला, 80 साल के बुजुर्ग को मिली उम्रकैद की सजा