गुजरात के राजकोट शहर से में एक दर्दनाक घटना घट गई. गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार की शाम एक गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई. मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश दहल चुका है. इस घटना की जांच स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) को सौंप दी गई है. 

HC ने लिया संज्ञान
गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है. मामला अब गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले पर हाईकोर्ट की स्पेशल ब्रांच के समक्ष सुनवाई हुई है. जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने सुनवाई की. कल यानी सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय कल राज्य के गेम जोन पर निर्देश जारी कर सकता है.


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कोर्ट ने कहा कि निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नगर निगम इसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराए. इसके साथ ही कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 27 मई को होगी. 

PM मोदी ने जताया दुख
शनिवार और गर्मी की छुट्टियों की वजह से बच्चों की भारी भीड़ अपने पैरेंट्स के साथ यहां गेम्स का लुत्फ उठाने पहुंची थी. किसी को इश बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब बदल जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, आग लगने के बाद जनरेटर के लिए रखे डीजल और गो कार रेसिंग के लिए रखे पेट्रोल के डिब्बों की वजह लपटें और भी ज्यादा तेजी से फैल गईं. 

इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर PM मोदी ने राजकोट में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है. साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐलान किया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

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fire in Gujrat Rajkot game zone hc makes strict decision 27 people died
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राजकोट अग्निकांड में 27 मौतों पर HC ने लिया संज्ञान, नगर निगम से पूछा सवाल
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राजकोट अग्निकांड में 27 मौतों पर HC ने लिया संज्ञान, नगर निगम से पूछा सवाल
 

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