उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है. संभल पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है. साथ ही बिजली विभाग ने बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सपा सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है. बिजली विभाग जल्द ही उनके लिए नोटिस जारी करेगा.
पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जियाउर रहमान बर्क के साथ उनके पिता पर भी बिजली विभाग द्वारा घर के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है. सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत कार्रवाई की गई है.
बिजली विभाग के एक अधिकारी ने शिकायत में कहा, 'विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला में जांच से पता चला कि मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई. बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती के गुरुवार सुबह सांसद जिआउर रहमान बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था. बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है.
FIR रद्द करने की मांग
शहर के कोट गर्वी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प में 4 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी. बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की भी मांग की. सपा सांसद पर 24 नवंबर को लोगों को भड़काने का आरोप है.
पुलिस ने आरोप लगाया है कि सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का कारण उनका भड़काऊ भाषण था. रिट याचिका में सांसद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है. उनके वकील के अनुसार, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है. इस बीच बिजली विभाग के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.
(With PTI inputs)
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संभल: सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR, 1 करोड़ 91 लाख का लगा जुर्माना, जानें क्या है मामला