केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए बम धमाके पर बेतुका बयान देकर विवादों में घिर गई हैं. चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को निर्देश दिया है कि वह 48 घंटे के अंदर शोभा करंदलाजे के खिलाफ कार्रवाई करें. बीजेपी की मंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की शिकायत पर कार्रवाई की गई है.
Shobha Karandlaje ने क्या लगाए थे आरोप?
दरअसल, शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को दावा किया था कि बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में तमिलनाडु के एक शख्स ने बम रखा था. उस शख्स को तमिलनाडु के कृष्णागिरि के जंगलों में आपकी (स्टालिन की) नाक के नीचे ट्रेनिंग दी गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप में केंद्रीय मंत्री को यह बोलते हुए सुना जा सकता है. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांग ली थी.
CM स्टालिन ने की थी कार्रवाई की मांग
करंदलाजे के इस आरोप पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भड़क गए थे. उन्होंने बीजेपी नेता के दावों को बेबुनियाद बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी. स्टालिन ने कहा था कि इस मामले में केवर NIA अधिकारी ही कोई टिप्पणी कर सकते हैं. बीजेपी तमिलनाडु के लोगों को बदनाम करना चाहती है.
इस लोकसभा चुनाव में किसी प्रमुख राजनीतिक हस्ती के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दिया गया यह पहला आदेश है. करांदलाजे ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, ‘कर्नाटक में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है. तमिलनाडु से आए लोग यहां बम लगाते हैं, दिल्ली से आए लोग ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हैं और केरल से आए लोग तेजाब से हमले में शामिल थे.’
इस बीच तमिलनाडु की मदुरै पुलिस ने करांदलाजे पर विभिन्न समूहों के बीच ‘दुश्मनी को बढ़ावा देने’ का मामला दर्ज किया है. उनकी टिप्पणी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य द्रमुक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. (PTI इनपुट के साथ)
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'शोभा करंदलाजे के खिलाफ 48 घंटे में करें कार्रवाई', चुनाव आयोग का निर्देश