Delhi School Closed: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली-एनसीआर में स्कूल खोलने से मना कर दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट है, तब तक ग्रैप 3 या ग्रैप 2 से नीचे वाली पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं. बता दें, दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल ग्रैप-4 लागू रहेगा. कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल खोले जाने की जिम्मेदारी कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) पर छोड़ी है. CAQM तय करेगा कि दिल्ली में स्कूल अभी खोलने हैं या नहीं?
कोर्ट ने और क्या कहा?
दिल्ली में अभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं. हालांकि, कोर्ट को ये चिंता है कि बहुत से बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा नहीं है और बच्चे मिड-डे मील से भी वंचित हैं. इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सीएक्यूएम फैसला ले. सीएक्यूएम को तुरंत यह विचार करने को कहा है कि क्या स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर फिजिकल क्लास की छूट दी जा सकती है.
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कोर्ट ने मांगा AQI डेटा
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक्यूआई का विस्तृत डेटा मांगा है और जोर देकर कहा है कि उसके बाद ही स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा. दिल्ली में ग्रैप 4 लागू है और कोर्ट ने माना है कि ग्रैप 4 की वजह से मजदूरों के दैनिक काम में दिक्कत हो रही है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जब तक हम इश बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते कि एक्यूआई में लगाातार गिरावट आ रही है तब तक ग्रैप-3 या ग्रैप 2 से कम के प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकते. बता दें, इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
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Delhi School Closed: दिल्ली-NCR के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर, आतिशी को क्यों लगी फटकार