पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. IAS उम्मीदवारी समाप्त होने के बाद अब उन्हें कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह यह पता लगाए कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने भी विकलांगता और ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ लिया है. साथ ही यह पता लगाएं कि क्या पूजा खेडकर की किसी ने मदद की थी.

कोर्ट ने पूजा खेडकर की अदालत में अनुपस्थित पर भी असंतोश जताया. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा अनुपस्थित रहेगी. कोर्ट में हर सुनवाई के लिए आना जरूरी होता है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह इस पहली पर जांच करे कि यूपीएससी में से किसी ने पूजा खेडकर की मदद तो नहीं की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. खेडकर ने अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है. वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं.

पूजा खेडकर ने लगाया था गंभीर आरोप
खेडकर की ओर से पेश वकील बीना महादेवन ने कोर्ट में कहा, ‘मैंने(पूजा खेडकर) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसीलिए मेरे खिलाफ यह सब हो रहा है. यह सब जिलाधिकारी के इशारे पर हो रहा है, जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा. मैंने कहा कि मैं एक योग्य IAS हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी. मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूं.’ 


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वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि खेडकर ने खामियों का फायदा उठाया और अपना नाम बदल लिया. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा, ‘हम अभी जांच के बहुत प्रारंभिक चरण में हैं. हमें उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है.’

अदालत ने जब पूछा कि यदि जांच प्रारंभिक चरण में है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की जल्दी में क्यों है, तो श्रीवास्तव ने कहा, ‘अगह उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वह सहयोग नहीं करेंगी.’  दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली की अदालत ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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Delhi Patiala House Court rejects Pooja Khedkar anticipatory bail plea
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पूजा खेडकर को एक और झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत
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