देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैंबर में तब्दील हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक रविवार शाम 7 बजे दिल्ली में AQI लेवल 457 को पार कर गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज-IV (GRAP-4) लागू किया गया है. इसमें लगाई गई पाबंदियां सोमवार यानी 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी.
ग्रैप-4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक शामिल है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया. दिल्ली में AQI शाम 4 बजे 441 दर्ज किया गया, जो अगले तीन घंटे में शाम 7 बजे बढ़कर 457 पहुंच गया. राजधानी में जहरीली हवा को देखते हुए सीएक्यूएम को GRAP-IV लागू करना पड़ा
ग्रैप-IV के दौरान क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां (Restrictions in Delhi GRAP-4)
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी होगी. हालांकि, एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रक आवाजाही कर सकेंगे.
- इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत मीडियम कमर्शियल वाहन (HGV) भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे. हालांकि जरुरी वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों की एंट्री में छूट मिलेगी.
- GRAP-III की तरह सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, मेट्रो, पावर ट्रांसमिशन या पाइपलाइन समेत अन्य जारी प्रोजेक्टों के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
- एनसीआर राज्य सरकारें और GNCTD स्कूलों में 6वीं से 9वीं और 11th के लिए भी ऑनलाइन मोड के विकल्प का चयन कर सकते है.
- नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जाएगा.
- केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है.
- राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करना और ऑड इवेन लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.
- पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कंटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- सड़कों की साफ-सफाई जैसे झाड़ू, मलबा ढोहना, बिल्डिंग गिराना, घरों की छतों पर वाटर प्रूफिंग करना, टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर रोक रहेगी.
समिति ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने का विकल्प पेश किया जा सकता है. इसने कहा कि राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने का भी निर्णय ले सकती हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, एक्यूआई 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.
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Delhi Pollution: जहरीली हुई दिल्ली-NCR की हवा, GRAP-4 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी