डीएनए हिंदी: दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाला केस में गिरफ्तार संजय सिंह की दिवाली अब हिरासत में ही बीतने वाली है. शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली. अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. सिंह के समर्थकों और परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. विक्रम सिंह मजीठिया मुकदमे में आए प्रोडक्शन वारंट के बारे में कोर्ट ने संजय सिंह के वकील से सवाल पूछा था. आप राज्यसभा सांसद के वकील ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन पेश नहीं होने की वजह से वारंट जारी किया है.
संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया गया था. उनके वकील ने जमानत देने की अपील करते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उन्हें बेल मिलनी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील को मानते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. ईडी ने बेल याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अब तक मिले प्रमाणों की पुष्टि और आगे की जांच प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है.
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संजय सिंह का आरोप, 'अरविंद केजरीवाल को फंसा रही बीजेपी'
संजय सिंह के वकील ने कोर्ट के सामने उनकी तबीयत का हवाला दिया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साज़िश चल रही है. उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम की न सिर्फ गिरफ्तारी हो सकती है बल्कि उन्हें फंसाने के लिए बीजेपी कोई बहुत बड़ी साजिश को भी अंजाम दे सकती है. बता दें कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम से भी पूछताछ हुई है.
पेशी के लिए अमृतसर जाने की दी गई अनुमति
संजय सिंह को कोर्ट ने 24 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उन्हें दिवाली ईडी के साथ ही बितानी होगी. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप सांसद को मजीठिया केस में जारी प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए अमृतसर जाने की इजाजत दी है. सिंह की पेशी 18 नवंबर को होने वाली है और कोर्ट ने उन्हें सुरक्षाकर्मियों के साथ अदालत में पेशी के लिए जाने का आदेश दिया है.
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संजय सिंह की दिवाली अब ईडी के साथ ही बीतेगी, कोर्ट ने फिर खारिज की बेल याचिका