दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया है. वहीं, चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों के वकील ने जज से कहा कि हमें कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं करना था. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है. जैसे ही आपकी दलील पूरी हुई वैसे ही आप कोर्ट से बाहर चले गए. आपको बता दें कि इस मामले कि अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर मामले की जांच के दौरान CBI किसी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए. इसपर सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल होंगी उसपर हम बहस करेंगे.


ये भी पढ़ें- एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, अनुष्का और जयंत ने किया टॉप


बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला पेंडिंग है. कुछ दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया इस घोटाले में किंगपिन हैं.

डीएनए हिंदी का मोबाइल एप्लिकेशन Google Play Store से डाउनलोड करें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Delhi liquor policy court extended judicial custody of Manish Sisodia till May 7 court cbi charge frame
Short Title
मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, वॉक आउट करने पर वकीलों ने कोर्ट से मांगी माफी
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Created by
Updated by
Published by
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Manish Sisodia
Caption

Manish Sisodia

Date updated
Date published
Home Title

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, वकीलों को जज से मांगनी पड़ी माफी

Word Count
280
Author Type
Author