डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक फिर बढ़ा दिया. AAP सांसद ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिहं से निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करने के लिए है. कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों पर 5 फरवरी की विस्तृत सुनवाई की तारीख तय की है. सर्वोच्च अदालत ने साथ ही संजय सिंह को संसद समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए संसद भवन जाने की सशर्त अनुमति भी दी है. शर्त यह होगी की इस दौरान वह मीडिया या पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं करेंगे. साथ ही उन्हें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं होगी.
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ED ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शनिवार को संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी और सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी. ईडी ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ 60 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे.
केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में AAP सांसद सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी.
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संजय सिंह को SC से नहीं मिली राहत, सिर्फ इस काम के लिए जा सकेंगे संसद भवन