दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High COurt) ने बड़ा झटका दे दिया है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए राहत मांगी थी. केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. जस्टिस स्वर्ण कांता ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह याचिका जमानत के लिए नहीं है.

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही या गलत, ये तय करना कोर्ट का काम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ED के तथ्यों के मुताबिक घोटाले में शामिल हैं. ED की तरफ से पेश घोटाले की रकम की मनी ट्रेल साबित करती है कि पैसा गोवा भेजा गया था. ईडी ने हवाला डीलर और गवाहों के बयान पेश किए हैं. इन सबके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है तो इस लिहाज से केजरीवाल को पूछताछ के लिए रिमांड पर देने का आदेश भी गैरकानूनी नहीं है.

'मुजरिम मुजरिम होता है' भाजपा का केजरीवाल पर हमला

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा,'आम आदमी पार्टी का अहंकार टूट गया है. (अरविंद केजरीवाल का) स्वघोषित ईमानदार चरित्र भी तथ्यों और सबूतों ने तार-तार कर दिया है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मुजरिम मुजरिम ही होता है. देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना ही होगा. कोर्ट ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है. ED के सबूतों बताया है कि (घोटाले का) किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही है. 

केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं. वे जेल में हैं और वहीं पर रहेंगे.

जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच ने सुनाया फैसला 
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसले के दौरान यह भी कहा कि गवाह के बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं. गवाह के बयान पर शक करना कोर्ट पर शक करने के बराबर है. कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वह गवाहों को माफी दे या नहीं दे. बयान से फंसाने के आरोपों पर भी जस्टिस स्वर्ण कांता ने नाराजगी जाहिर की.


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ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इस केस में दिल्ली के सीएम मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि गोवा चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला शामिल था. जमानत मिलने पर वह तथ्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जांच टीम केस के अहम पड़ाव पर है और ऐसे वक्त में आरोपी को बेल मिलना केस को प्रभावित कर सकता है.

गिरफ्तारी की टाइमिंग पर केजरीवाल ने उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है.दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमान याचिका में गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था. उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है. यह बदले की नीयत से की गई कार्रवाई है. 


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21 अप्रैल को केजरीवाल को किया गया अरेस्ट
दिल्ली शराब नीति मामले में करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद पिछले हफ्ते आप के राज्यसभा सांसद को जमानत मिली है. इससे पहले 3 अप्रैल को हाई कोर्ट ने बहस के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था. इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक साल से ज्यादा वक्त से जेल में है. केजरीवाल को इस स में 21 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था. 

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Delhi Liquor Policy Case Arvind Kejriwal bail plea high court says delhi cm conspired used proceeds of crime
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Arvind Kejriwal को नहीं हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अभी ...दिन रहना होगा जेल
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Arvind Kejriwal Bail Plea
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अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई

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Arvind Kejriwal की याचिका खारिज, Delhi High Court ने कहा 'गैरकानूनी नहीं गिरफ्तारी'

 

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