दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बुधवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने टैक्स की वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखा है. कांग्रेस ने बकाया टैक्स के रूप में 105 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट को ITAT के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला और उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें बकाया कर के रूप में 105 करोड़ रुपये की आयकर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने की छूट दी.
कांग्रेस ने कुछ कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा अपनी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी.
Delhi High Court finds no ground to interfere in the ITAT order and disposes of Indian National Congress plea which sought a stay on the Income Tax notice for recovery of more than Rs 105 crore as outstanding tax.
— ANI (@ANI) March 13, 2024
The Court while upholding the ITAT order, granted liberty to the… pic.twitter.com/7NdtwTlfFJ
कांग्रेस के बैंक खाते किए गए थे फ्रीज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से ITAT में दोबारा दोबारा दलील रखने के लिए कहा है. पिछले महीने फरवरी में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग को लेकर कांग्रेस के चार मुख्य बैंक खातों को फ्रिज किया था. इसके बाद कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया था. पार्टी ने दलील दी थी कि अगर उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तो वह बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी.
कांग्रेस ने तर्क दिया कि अगर IT विभाग की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो वह 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी. वहीं आईटी विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि यह कार्रवाई अभी नहीं की है, बल्कि 2021 से चल रही है. हमने उन्हें कई नोटिस जारी किए थे.
DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.
देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.
- Log in to post comments
दिल्ली HC से कांग्रेस को बड़ा झटका, 105 करोड़ रुपये के Tax मामले में राहत देने से इनकार