दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अमूल ने खिलाफ पोस्ट किए गए एक वीडियो को तुरंत हटान का आदेश दिया है. कोर्ट ने नोएडा के रहने वाले एक व्यक्ति को आदेश दिया है कि वो अमूल के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई गलत वीडियो को तुरंत हटाए. कोर्ट ने ये फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद सुनाया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये फैसला कोर्ट ने जून में वायरल हुए उस पोस्ट के बाद सुनाया है, जिसमें अमूल आइसक्रीम के डिब्बे में एक सेंटीपेड यानी कनखजूरा होने का दावा किया गया था. कोर्ट ने पहले भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचा. इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया और 36 घंटे के एक्स, यूट्यूब और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें-Crime News: ऑनलाइन प्यार के लिए किराए की कैब से पहुंचा बंगाल, लड़की के परिवार वालों ने किया ये हाल
Amul ने दी प्रतिक्रिया
अमूल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. इसके साथ ही कंपनी ने इस तरह की गलत जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करना ठीक न बताया है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने इस फैसले को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है. कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की बदनामी के लिए नहीं किया जा सकता है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
- Log in to post comments
Delhi Court का बड़ा फैसला, फेसबुक, यूट्यूब से Amul के वीडियो हटाने का दिया आदेश