दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2025) की तारीखों का ऐलान होते ही आचार सहिंता लागू हो गई है. यह आचार सहिंता चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी. राजधानी में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस बीच किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी आइये जानते हैं.

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी कर सरकारी वेबसाइटों पर निर्वाचित सरकार या किसी अन्य पार्टी के राजनेताओं की तस्वीरें और संदर्भ प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी. दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अपने आदेश में विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि वे आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रिपरिषद, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तस्वीरें और संदर्भ तुरंत हटा दें.

सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे.

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को चुनावी बिगुल बज गया है. यहां की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. 

कब से शुरू होगा नामांकन?
दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है. दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी. 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे.

(With PTI inputs)

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Delhi Election 2025 Model Code of Conduct implemented in Delhi these things will be banned
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दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी 
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Delhi Election 2025: दिल्ली कितनी सीटें आरक्षित, क्या कामयाब होगा कास्ट वाला कार्ड? जानिए

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