दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Elections 2025) के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा. इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य नहीं है. चुनाव आयोग ने ऐसे नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है जिनके पास वोटर आईडी नहीं है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप 11 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए मतदान कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने जारी किए 11 वैकल्पिक दस्तावेज
चुनाव आयोग ने ऐसे 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर वोटिंग की जा सकती है. इनमें पासपोर्ट, PAN कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक और मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं. इसके अलावा, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड, MPs/MLAs/MLCs द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र भी वोटिंग के लिए मान्य होंगे.

मतदाता को केवल एक दस्तावेज लाना होगा
चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप मतदान कर सकते हैं. यह जरूरी है कि आप चुनाव केंद्र पर केवल ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाएं, क्योंकि फोटोकॉपी से मतदान नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों या PSUs व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा जारी की गई फोटो ID भी मान्य होगी.


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5 फरवरी को मतदान
दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को परिणामों की गिनती की जाएगी. बहरहाल, चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी ओर राजधानी में सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है.

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delhi assembly elections 2025 you can vote without a voter id these alternative Identity poofs are allowed by eci bjp aap congress
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बिना वोटर आईडी के भी कर सकते हैं मतदान, ये वैकल्पिक पहचान पत्र हैं मान्य
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बिना वोटर आईडी के भी कर सकते हैं मतदान, ये वैकल्पिक पहचान पत्र हैं मान्य

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