दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा और प्रदूषण से अब तक लोगों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 5 दिसंबर तक के लिए ग्रैप-4 पाबंदियां जारी रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है. वायु प्रदूषण (Air Pollution) से निपटने के प्रयासों को नाकाफी बताया है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है, इसके बावजूद ग्रैप-4 पाबंदियों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहै है.
5 दिसंबर तक लागू रहेंगी ग्रैप-4 पाबंदियां
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण (Delhi Pollution) संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां गुरुवार, 5 दिसंबर तक लागू रहेंगी. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि हम पाबंदियां हटाने से पहले इसकी जांच करेंगे कि प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आई है. इसके अलावा, राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने निर्देश जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ एंट्री प्वाइंट पर लाइट्स की भी व्यवस्था नहीं है. इतना ही नहीं पाबंदी के बावजूद भी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री धड़ल्ले से हो रही है. इस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है. कोर्ट ने बाबा हरिदास नगर के एसएचओ को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है.
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Delhi-NCR में 5 दिसंबर तक लागू रहेंगी ग्रैप-4 की पाबंदियां, SCourt ने सरकारों को लगाई फटकार