दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट में पेश होना होगा. प्रवर्तन निदेशालय के पांच समन के बावजूद वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. अब उन्हें 17 फरवरी को पेश होना होगा. कोर्ट के आदेश पर पेश न होने की स्थिति में अदालत गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकती है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है. दरअसल, आबकारी नीति मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. इस बारे में उन्हें पांच बार समन भी जारी किया गया लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसी के चलते ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गए जेल
इसी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से पूछताछ हो चुकी है. ईडी ने AAP सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी इसी केस में गिरफ्तार किया है. वहीं, AAP ने बार-बार ईडी के समन को अवैध बताते हुए कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल इस केस में आरोपी ही नहीं हैं तो उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है.
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AAP ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है ताकि वह चुनाव प्रचार न कर सकें. दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति केस में AAP के नेताओं पर आरोप हैं कि उन्होंने प्राइवेट शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किया और इसके बदले में करोड़ों की रिश्वत ली.
राउस एवेन्यू कोर्ट के नोटिस पर AAP नेता बलराम पांडेय ने कहा है, 'हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं. कानून के मुताबिक़ कदम उठाएंगे. कोर्ट को बताएंगे कि कैसे ED के सभी समन गैरकानूनी थे.'
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अब केजरीवाल को पेश होना ही होगा, कोर्ट ने तय कर दी तारीख