डीएनए हिंदी: नई संसद (New Parliament) के उद्घाटन से पहले विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की राजनीति तेज हो गई है. कई विपक्षी पार्टियां मांग कर रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) के हाथों करवाया जाए. अब इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. इन लोगों पर सरकार के खिलाफ युद्ध भड़काने की कोशिश और जानबूझकर नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं.
इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र किया और ऐसा करते हुए जानबूझकर समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की. साथ ही, इन लोगों ने भारत की सरकार के खिलाफ संदेह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की. आरोप है कि इन लोगों ने यह सबकुछ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है.
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Complaint filed against Delhi CM Arvind Kejriwal, Congress president Mallikarjun Kharge and others for making incite-full statements citing caste of President Droupadi Murmu regarding the event of the inauguration of the new Parliament building with the intent to promote enmity…
— ANI (@ANI) May 27, 2023
क्या है इन धाराओं का मतलब?
इन नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 121, 153ए और 505 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है. इनमें से IPC 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए उकसान से संबंधित है इसमें दोषी पाए जाने पर फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. आईपीसी 34 का मतलब है कि कई लोग समान विचार के साथ एक जैसा अपराध करें.
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इसके अलावा, धारा 154ए विभिन्न समूहों के बीच जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है. IPC की धारा 505 सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने के बारे में है. इसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है.
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नई संसद विवाद: केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दर्ज हुई युद्ध भड़काने की शिकायत