डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तनातनी की खबरें सामने आती रहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद नियुक्ति को लेकर और दूसरा मामला दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ था. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने डीईआरसी मामले में सुनवाई करते हुए सलाह दी कि दिल्ली के सीएम और एलजी को बैठकर एक सही नाम पर विचार करना चाहिए. LG और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं. इन लोगों को लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठना चाहिए. दोनों साथ बैठें और DERC का नाम तय कर हमें बताएं.
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ट्रांसफर-पोस्टिंग पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कही यह बात
इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई की. जिसपर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यह मामला पांच जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं. जिसके बाद संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं? बता दें कि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है. अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
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जानिए DERC अध्यक्ष का मामला
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के नए चेयरमैन के पद पर जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की गई है. दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से तय किए इस नाम को लेकर दिल्ली सरकार सहमत नहीं है. दिल्ली सरकार की ओर से इस नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. 4 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार की शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी.
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'लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठिए, मिलकर चुनें DERC चेयरमैन,' LG से सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात