केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों को नई सौगात दी है.  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि  UPS का लाभ लेने के लिए 25 साल सेवा के जरूरी होंगे. खास बात ये है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा.  नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है. 

डॉ. सोमनाथ कमेटी के सुझावों पर किया काम 
नई पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को तय पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है. नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राजनीति करता है. कई सुझावों के बाद इस नई पेंशन को मंजूर किया गया है. 

25 साल की सेवा के बाद मिलेगी मेवा
उन्होंने जानकारी दी कि पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा. ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी. एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपीएस ला रही है. सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है."


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पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन का प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया कि यह स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए होगी. इसके तहत फैमिली पेंशन 60% मिलेगी. सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी.

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Centre gift to government employees Unified Pension Scheme approved will be implemented from 1st april 2025
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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की सौगात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, इस तारीख
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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की सौगात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, इस तारीख से होगी लागू

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