मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां अगले तीन महीने तक पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है. किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून तोड़ने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह निर्णय भोपाल शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लिया गया है. पर्यावरण के लिहाज से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगता है.
बढ़ रहे थे पराली जलाने के मामले
भोपाल में गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है. अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए किसान में आग लगाकर गेंहू के डंठलों को नष्ट कर खेत साफ करते हैं. इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, साथ ही कई अन्य समस्याएं भी होती हैं. जानकारी के अनुसार, भोपाल में कई बार पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से आग रिहायशी इलाकों में पहुंच जाती है. इसके साथ ही पराली जलाने से खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले लाभकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है.
प्रशासन ने जारी किया आदेश
प्रशासन के अनुसार पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, खेतों की उर्वरता घटती है और गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है. इसके अलावा, इससे हवा में हानिकारक गैसें फैलती हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित होती है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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MP News: भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने की रोक, कानून तोड़ने पर FIR और भारी जुर्माने का प्रावधान