बंबई हाईकोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को रिहा करने से इनकार दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है और वह अपनी हरकत के परिणाम से वाकिफ था.

हाईकोर्ट ने माना है कि पूर्व शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह दुर्घटना के वक्त खुद कार चला रहा था, जिसकी टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई है. कोर्ट ने मिहिर और उसके ड्राइवर राजर्षि बिदावत द्वारा दायर की गई याचिकाएं 25 नवंबर को खारिज कर दी थी.

मिहिर शाह और बिदावत ने दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. पुलिस का कहना है कि शाह हादसे के वक्त नशे में था. जमानत याचिकाओं में शाह और बिदावत ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह बताये बगैर उन्हें हिरासत में लेकर कानून का उल्लंघन किया.

मिहिर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उसके दो दिन पहले उसने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे.

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वह आरोपियों के अधिकारों से वाकिफ है लेकिन पीड़ित के अधिकारों को भी प्राथमिकता दी जाए. (PTI इनपुट के साथ)

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Bombay High Court refuses to release Mihir Shah in BMW hit and run case
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'उसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं...' बॉम्बे HC का मिहिर शाह को नहीं दी राहत
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BMW हिट-एंड-रन केसः 'उसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं...' बॉम्बे HC का मिहिर शाह को रिहा करने से इनकार

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