डीएनए हिंदीः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राणे के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. इस बंगले को गिराने में करीब 10 लाख रुपये की लागत आएगी. यह खर्च भी नारायण राणे को ही देना होगा. बीएमसी ने जुहू स्थित बंगले पर कथित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था. 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था.  

क्या है मामला?
बीएमसी की ओर से नारायण राणे को एक नोटिस भेजा गया था. इसमें कहा गया था कि बंगले के बेसमेंट से लेकर पूरे बंगले में बदलाव किया गया है. RTI एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थीं. बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी और 4 मार्च को दो नोटिस जारी किए थे. हालांकि, पहले नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र नहीं था. 4 मार्च को भेजे गए नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र था. बीएमसी ने Artline Properties Private Limited कंपनी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा था कि वह यह साबित करे कि जो काम बंगले में किया गया, उसे बीएमसी से मिली अनुमति के आधार पर किया गया है. बता दें कि इसी बंगले में नारायण राणे का परिवार रहता है. 2009 में वह इस बंगले में शिफ्ट हुए थे.  

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2 हफ्ते में टूटेगा अवैध निर्माण
हाईकोर्ट ने इस बंगले को 2 सप्ताह में तोड़ने का आदेश दिया है. राणे परिवार की ओर से पेश वकील शार्दुल सिंह ने बीएमसी की कार्रवाई 6 हफ्ते रोकने की गुहार लगाई थी, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें. लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया. बता दें कि नियम के मुताबिक बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज्यादा नहीं होगी चाहिए थी. लेकिन इसे 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया.   

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bombay high court orders demolition of structure constructed by narayan rane at his bunglow
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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को HC से झटका
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केंद्रीय मंत्री नारायाण राणे (फाइल फोटो)
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केंद्रीय मंत्री नारायाण राणे (फाइल फोटो)

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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को HC से झटका, बंगले के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर