डीएनए हिंदीः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राणे के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. इस बंगले को गिराने में करीब 10 लाख रुपये की लागत आएगी. यह खर्च भी नारायण राणे को ही देना होगा. बीएमसी ने जुहू स्थित बंगले पर कथित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था. 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था.
क्या है मामला?
बीएमसी की ओर से नारायण राणे को एक नोटिस भेजा गया था. इसमें कहा गया था कि बंगले के बेसमेंट से लेकर पूरे बंगले में बदलाव किया गया है. RTI एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थीं. बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी और 4 मार्च को दो नोटिस जारी किए थे. हालांकि, पहले नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र नहीं था. 4 मार्च को भेजे गए नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र था. बीएमसी ने Artline Properties Private Limited कंपनी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा था कि वह यह साबित करे कि जो काम बंगले में किया गया, उसे बीएमसी से मिली अनुमति के आधार पर किया गया है. बता दें कि इसी बंगले में नारायण राणे का परिवार रहता है. 2009 में वह इस बंगले में शिफ्ट हुए थे.
ये भी पढ़ेंः क्या है महाकाल कॉरिडोर जिसका पीएम मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन, जानें सबकुछ
2 हफ्ते में टूटेगा अवैध निर्माण
हाईकोर्ट ने इस बंगले को 2 सप्ताह में तोड़ने का आदेश दिया है. राणे परिवार की ओर से पेश वकील शार्दुल सिंह ने बीएमसी की कार्रवाई 6 हफ्ते रोकने की गुहार लगाई थी, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें. लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया. बता दें कि नियम के मुताबिक बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज्यादा नहीं होगी चाहिए थी. लेकिन इसे 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को HC से झटका, बंगले के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर