सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवगठित जन सुराज पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिहार में परसों होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी. बता दें बिहार में 13 नवंबर को चार सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. राज्य में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे. मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी. चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर द्वारा गठित पार्टी ने छठ पूजा त्योहार के कारण इस उपचुनाव को स्थगित करने की मांग की थी.
पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, 'उपचुनाव रोकने के अब लिए बहुत देर हो चुकी है. न्यायालयों को ऐसे मामलों (मतदान की तिथि पुनर्निर्धारित करना) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. उपचुनावों के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं.' जन सुराज को फटकार लगाते हुए पीठ ने यह भी कहा कि मतदान की तिथि को लेकर किसी अन्य पार्टी को कोई समस्या नहीं है. पीटीआई के अनुसार न्यायाधीशों ने कहा, 'केवल आपको (जन सुराज को) समस्या है. आप एक नई राजनीतिक पार्टी हैं, आपको इन उतार-चढ़ावों को समझने की जरूरत है.' सिंघवी ने चुनाव आयोग द्वारा धार्मिक आयोजनों के आधार पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में मतदान की तिथियां आगे बढ़ाने का हालिया उदाहरण दिया.
चारों सीटों पर पार्टी ने उतारे उम्मीदवार
किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी ने पहली बार चुनावी जंग में सभी चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसने रामगढ़ से सुशील कुशवाह, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से मोहम्मद अमजद और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है. शुरू में सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्रीकृष्ण सिंह को तरारी से मैदान में उतारा गया था, जबकि बेलागंज से खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया जाना था.
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Bihar By Election: तो टल जाएगा बिहार उपचुनाव? SC ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका पर कह दी बड़ी बात