डीएनए हिंदीः उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह इसपर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी. तब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने लगाई थी.
उद्धव गुट ने दी ये दलील
सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए जिससे संविधान की दसवीं अनुसूची प्रभाव में बनी रहे और उसका उल्लंघन ना हो. बता दें कि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने ही 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए नोटिस भेजा था. शिदे गुट ने डिप्टी सीएम पर भेदभाव का आरोप लगाया था.
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फ्लोर टेस्ट पर रोक की मांग की थी खारिज
इससे पहले राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया.
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विधानसभा सत्र एक दिन के लिए टला
महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टाल दिया गया है. पहले 2 और 3 जुलाई को विधान सभा का सत्र बुलाया गया था. अब इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है. अब विधानसभा का सत्र 3 औ 4 जुलाई को होगा.
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उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, फ्लोर टेस्ट पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार