बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष (Atul Subhash Suicide) की आत्महत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी पत्नी निकिता सिंहानिया, सास निषा और पत्नी के भाई अनुराग सिंहानिया की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी जिरह पेश की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. अतुल के परिवार ने कपल के 4 साल के बेटे व्योम की कस्टडी के लिए भी गुहार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलील सुन ली गई है, अब मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी.
बच्चे का हवाला देकर निकिता ने लगाई बेल की गुहार
अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के आरोप अपने सुसाइड नोट और वीडियो में लगाया था. निकिता सिंहानिया की ओर से वकील ने तर्क दिया कि वह 4 साल के बच्चे की मां हैं और उसकी देखभाल के लिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए. इस केस में अतुल सुभाष की सास निषा और पत्नी का भाई अनुराग भी आरोपी हैं. तीनों की बेल याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 4 जनवरी की तय की है.
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दूसरी ओर अतुल के परिवार ने बच्चे की कस्टडी सौंपे जाने की मांग की है. उनके वकीलों की ओर से दिए तर्क में कहा गया कि दादा-दादी अपने बेटे की आखिरी निशानी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं. वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे. अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की है.
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Atul Subhash Case: जेल में ही मनेगा निकिता और उसके परिवार का न्यू ईयर, बेटे की कस्टडी पर भी कोर्ट ने की टिप्पणी