दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राहत नहीं मिली है. दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में कोर्ट ने सीएम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने मुख्यमंत्री की जमानत याचिक का विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी थी कि वह जांच में सहयो नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने बुधवार को उन्हें इस मामले में अरेस्ट किया है.
CBI ने कोर्ट में कहा, 'जांच में सहयोग नहीं कर रहे'
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा, जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बड़े पद पर हैं और सत्ता में रहने की वजह से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं.
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अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रखी यह मांग
अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील विक्रम चौधरी ने आप संयोजक की ओर से आवेदन पढ़ा था. कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमारी मांग है कि केस डायरी सहित जमा की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया जाए.
केजरीवाल को रिमांड में रखने का विरोध करते हुए वकीलों की ओर से तर्क दिया गया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. सार्वजनिक जीवन में हैं और उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है.
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Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा