दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के सीएम को 1 जून तक राहत दी है. उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल कहा कि वह आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना उनके खिलाफ मामले के गुण-दोष पर अदालत की राय नहीं मानी जाएगी. केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका भरना होगा. कोर्ट ने इसके अलावा कई शर्तें लगाई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाई ये 5 शर्तें
- केजरीवाल इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से ना ही बातचीत और ना ही संपर्क करेंगे.
- मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे.
- जरूरी फाइल होगी तो उस पर साइन करने के लिए उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी.
- आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे.
- केजरीवाल को 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि का मुचलका भी भरना होगा.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले ईडी ने पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे, आखिरी समन तक जब केजरीवाल पेश नहीं हुए तो जांच एजेंसी उनके घर पहुंच गई. इसके बाद कई घंटे पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
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AAP ने ईडी पर लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) ने ईडी पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करने के लिए 'विरोधाभासी बातें' कहने का आरोप लगाया. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी विरोधाभासी बातें कहती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कोयला घोटाला मामले में दिलीप रे की तीन साल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ पाए तो इससे नुकसान होगा. अब दिलीप रे भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं.
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'न फाइल पर करेंगे साइन, न जाएंगे CM दफ्तर...' केजरीवाल को इन 5 शर्तों पर मिली जमानत