डीएनए हिंदी: अंडमान-निकोबार के गैंगरेप केस (Andaman Gangrape Case) में मुख्य आरोपी और पूर्व चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण (Jitendra Narain IAS) इन दिनों अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. उनकी अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अंडमान प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दलील पेश की है कि IAS जितेंद्र नारायण ने CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की. प्रशासन ने कोर्ट में कहा है कि उसके पास इस बात का पर्याप्त सबूत भी है. अंडमान-निकोबार प्रशासन का पक्ष रखने के लिए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.
तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'जितेंद्र नारायण ने सीसीटीवी मैनेज करने वाली प्राइवेट एजेंसी को लिखित निर्देश दिए थे कि वह फुटेज डिलीट कर दे. वह फुटेज डिलीट भी कर दिया गया है.' एक रिपोर्ट के मुताबिक, जितेंद्र नारायण के घऱ पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को मिटा दिया गया था. जुलाई में जब उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी हटा दिया गया था.
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दो अधिकारियों पर है गैंगरेप का आरोप
आपको बता दें कि अंडमान-निकोबार के चीफ सेक्रेटरी रहे IAS जितेंद्र नारायण के खिलाफ 21 साल की एक युवती ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें लेबर कमिश्नर रहे आर एल ऋषि को भी आरोपी बनाया गया है. दिल्ली वित्त निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात जितेंद्र नारायण को अक्टूबर में सस्पेंड कर दिया गया था.
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आरोप लगाने वाली युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह नौकरी की तलाश में थी. एक होटल के मालिक ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने लेबर कमिश्नर आर एल ऋषि से मिलवाया. युवती ने बताया कि आर एल ऋषि और जितेंद्र नारायण ने युवती के साथ शराब के नशे में गैंगरेप किया और सरकारी नौकरी का झांसा देकर चुप करा दिया. आरोप है कि इन दोनों युवती को धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी जान ले ली जाएगी.
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Andaman Gang Rape: 'पूर्व चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण ने CCTV फुटेज से की थी छेड़छाड़'