इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि रिहा होने के बाद आरोपी को पीड़िता से शादी करनी होगी और और बच्चे का ख्याल रखना होगा. इतना ही नहीं जस्टिस कृष्ण पहल ने जमानत देते हुए आरोपी को नवजात बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी करने का भी आदेश दिया है.

3 महीने के अंदर करनी होगी शादी
कोर्ट ने कहा है कि जेल से निकलने के बाद तीन महीने के भीतर ही ओरोपी को नाबालिग से शादी करनी होगी. कोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक पीड़िता नाबालिग नहीं होगी तब तक उसके बच्चे के नाम 2 लाख रुपये की एफडी भी बनवानी होगी. आइए जानते है कि क्या है पूरा मामला

शादी का झूठा दावा कर किया था रेप
दरअसल जिस आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है उसका नाम अभिषेक है, अभिषेक ने 15 साल की नाबालिग के साथ शादी का झूठा दावा करके उसके साथ नाबालिग संबंध बनाए. इसके बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो अभिषेक ने शादी से मना कर दिया और धमकी भई दी. इस पूरे प्रकरण पर सहारनपुर जिले के चिलकाना पुलिस थाने में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

4 अप्रैल जेल में बंद था आरोपी
अभिषेक के वकील ने दलील दी कि वो 4 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है और जेल से रिहा होने के बाद वो पीड़िता से शादी करने और उसके बच्चे का ख्याल रखने को तैयार है. वकील से आश्वासन मिलने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी. 

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allahabad high court grant bail rape accused after he promises to marry minor girl
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'पीड़िता से करनी होगी शादी' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इन शर्तों पर दी
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'पीड़िता से करनी होगी शादी' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इन शर्तों पर दी जमानत

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