इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गाजीपुर MP-MLA कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी.  इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद सदस्यता भी निरस्त हो गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी.

अफजाल अंसारी किस मामले में गए थे जेल?
लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. वह इस सीट से 2004 में पहली बार सांसद चुने गए थे. लेकिन 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई, जिसमें अफजाल अंसारी का नाम सामने आया. दिसंबर 2005 को अफजाल को कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा.


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इस मामले में गाजीपुर की अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई. अफजाल ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई. इसके बाद उन्होंने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट को आदेश दिया कि उनकी अपील पर 30 जून तक फैसला सुनाने के लिए कहा. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को पूरी कर ली, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Allahabad High Court cancels 4 year sentence of SP MP Afzal Ansari Ghazipur MP MLA Court
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सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा रद्द
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सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा रद्द
 

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