इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि 15 दिन तक किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. बहराइच में हिंसा के बाद PWD की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था.
आरोपी पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और राज्य सरकार पर टारगेट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
बता दें कि बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने और एक धार्मिक स्थल से झंडा हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसमें एक 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी. युवक की मौत के बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और घरों, दुकानें, अस्पतालों, बाइक और कारों में आग लगा दी गई.
1000 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस के अनुसार, 13 से 16 अक्टूबर के बीच छह नामजद समेत लगभग 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए. इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके.
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बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में हुई इस हिंसा के संबंध में पुलिस ने शुक्रवार को 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया. अब तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा हत्या मामले में 6 अभियुक्तों समेत 61 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें सरफराज और तालिम, पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हो गए थे. (PTI इनपुट के साथ)
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बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर HC की रोक, PWD ने 23 घरों को दिया था नोटिस