डीएनए हिंदी: दिल्ली की जहरीली हवा चिंता का प्रमुख कारण बनता जा रहा है. राजधानी में प्रदूषित हवा की वजह से खांसी, गले में जलन और वायरल संक्रमण जैसी समास्याएं सामने आ रही हैं. विशेषज्ञों ने चेतावानी दी है कि अगर प्रदूषण को रोकने का स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया था एक दिन दिल्ली मौतों के ढेर में बदल जाएगी. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब AIIMS के पूर्व डारेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बड़ी बात कही है.
गुलेरिया ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है. इससे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. अगर ऐसा नहीं किया गया था यह प्रदूषण दिल्ली के लिए साइलेंट किलर बन जाएगा. हर तरफ बुरे हालात होंगे. इसे हर कीमत पर रोकना जरूरी है. एक्सपर्ट की मानें तो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण राजधानी में लोगों के दिल, दिमाग, सांस के मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है.
बच्चों को दिमाग को करता है कमजोर
एक स्टडी में यह बात भी सामने आई कि प्रदूषण की वजह से बच्चों में अस्थमा की बीमारी होती है. इतना ही नहीं इसकी वजह से बच्चो की बुद्धिमत्ता (Intelligence) भी कम जाती है. प्रदूषण को रोकने के लिए जल्द ही स्थायी कदम नहीं उठाया गया तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं.
दिल्ली में AQI अब भी खतरनाक
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 338 था, जो रविवार को शाम चार बजे 301 दर्ज किया गया था. पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई प्रतिदिन शाम चार बजे दर्ज किया जाता है जो शनिवार को 319, शुक्रवार को 405 और गुरुवार को 419 रहा था. पड़ोसी गाजियाबाद (306), गुरुग्राम (239), ग्रेटर नोएडा (288), नोएडा (308) और फरीदाबाद (320) में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई. 301 और 400 के बीच एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है.
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केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में हवा की अनुकूल गति के कारण वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने का आदेश दिया था. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आपातकालीन कदमों को रद्द करने का आदेश दिया जिनके तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस (भारत स्टेज)-छह वाहनों के दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होती है. GRAP के चौथे चरण में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी जबकि बाकी सभी मध्यम एवं भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था.
BS-3 और BS-4 वाहनों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
सीएक्यूएम के ताजा आदेश के अनुसार, गैर-आवश्यक निर्माण कार्य, खनन, स्टोन क्रशर और डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध सहित जीआरएपी के चरण एक, दो और तीन के तहत अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा था कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दिवाली से ठीक पहले बारिश और अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ था, लोगों द्वारा पटाखे फोड़ने से उस पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि BS-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
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