डीएनए हिंदी: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था.
गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है, जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एग्जाम में भी छूट दी जाएगी.
BSF में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण
केंद्र सरकार ने इससे पहले BSF में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. बीएसएफ में जवानों की भर्ती में 10 फीसदी हिस्सा अग्निवीरों का होगा. पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है. गृह मंत्रालय की ओर से 6 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ में रिक्तियों का 10 प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा.
कौन होते हैं अग्निवीर?
अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला दोनों को अग्निवीर बनने का मौका मिलता है. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाते हैं. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही अग्निवीरों के लिए भी मान्य होते हैं. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा अग्निवीर बन सकते हैं.
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अग्निवीरों पर मेहरबान सरकार, अब CISF में भी मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण